मध्य प्रदेश

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, 2100 रुपए का लगा जुर्माना

सार

विस्तार

सतना की स्पेशल कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 2100 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय विशेष न्याायाधीश पॉक्सो एक्ट सतना ने आरोपी रामबाबू साहू तनय रामविश्वास साहू (22) निवासी ऊंचामार थाना बरौंधा जिला सतना को तीन अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार दिया है।

कोर्ट ने आरोपी को धारा 363 आईपीसी में 3 साल के सश्रम कारावास और 100 रुपए जुर्माना, धारा 376(3) में 20 साल के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड और धारा 5 (एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी ज्योति जैन और एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने पैरवी की।

पिता ने कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि मझगवां थाना क्षेत्र से 16 दिसंबर 2021 को एक नाबालिग लापता हो गई थी। उसके पिता ने मझगवां थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वह घर से शौच के लिए जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन लौटकर नहीं आई थी। पुलिस ने तलाश के लिए तमाम कोशिशें की। नतीजतन 11 जनवरी 2022 को नाबालिग बरामद कर ली गई। जिसके बाद पुलिस ने 164 के तहत न्यायालय में उसके बयान कराए।
शादी का रखा था प्रस्ताव

पीड़िता ने बताया कि आरोपी रामबाबू ने उसे 15 दिसंबर को खेत में मिलने के लिए बुलाया था। जब वह वहां पहुंची तो आरोपी ने इश्क का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रखा और झांसे में लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। अगले दिन आरोपी ने उसे सतना बस स्टैंड बुलाया। पीड़िता वहां पहुंची तो आरोपी उसे अपने साथ पहले सूरत और फिर वहां से वापी ले गया। एक कमरे में रखकर उसने इस दौरान कई बार दुष्कर्म किया। कुछ दिनों बाद आरोपी सतना में ही कोर्ट मैरिज करने की बात कहकर नाबालिग को सतना ले आया। जहां पुलिस ने पीड़िता को मुक्त कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण अदालत में पेश किया।