आरएसएस की कथित मानहानि करने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को भिवंडी कोर्ट में पेश हुए जहां कोर्ट ने तय किया कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा चलेगा। कोर्ट में पेशी के दौरान राहुल गांधी ने खुद को बेकसूर बताया। राहुल गांधी ने 6 मार्च, 2014 को महाराष्ट्र के भिवंडी इलाक़े में एक चुनावी रैली में आरएसएस पर महात्मा गांधी की “हत्या” में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद संघ की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने राहुल के ख़िलाफ मानहानि का मामला दाख़िल किया था।
राहुल गांधी पर धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा चलेगा, आरएसएस की मानहानि का मामला
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