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अब लाइसेंस देखकर ही खरीदें दूध, मिलावटी-नकली मिलने पर करें इस नंबर पर शिकायत

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने मिलावटी-नकली दूध पकड़ने के लिए डेयरी संचालकों पर सख्ती की है। इनको लाइसेंसधारी दूधिया से ही दूध खरीदने के निर्देश दिए हैं। टीम बिना लाइसेंस के दूध बिक्री करने वालों के खिलाफ अगले सप्ताह से अभियान शुरू कर रही है।

जिले में 12.80 लाख लीटर दूध की जरूरत है, जबकि पूर्ति 11.75 लाख लीटर दूध की ही हो पा रही है। बाकी का दूध मिलावटी और नकली मिल रहा है। एफएसडीए ने खेरागढ़ में नकली दूध बनाने का प्लांट भी पकड़ा था। ऐसे में एफएसडीए ने डेयरी और चिलर प्लांट को लाइसेंसधारी दूधियों से ही दूध खरीदने का निर्देश दिया है। दूधियों को भी अपना लाइसेंस कराने के लिए कहा है।

जिला अभिहित अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि लाइसेंसधारी दूधिया से दूध लेने पर इसका रिकार्ड रहेगा, अगर मिलावटी और नकली दूध पकड़ा जाता है, तो उससे दूधिया भी चिह्नित किए जा सकेंगे। दूधियों के खिलाफ अगले सप्ताह से अभियान चलाएंगे, इस दौरान जिनका लाइसेंस नहीं है, वह विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

शुल्क जमा कर जान सकेंगे फूड सेफ्टी – एफएसडीए के फूड सेफ्टी अभियान में नकली-मिलावटी सामग्री की पहचान का भी उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छोटे उद्यमियों को 200 रुपये और बड़े उद्यमियों को 708 रुपये जमा करने होंगे।

इसमें खाद्य सामग्री से जुड़े किसी भी उद्योग का विशेषज्ञ प्रोजेक्टर के जरिये जानकारी देगा। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम आशीष मौर्य ने बताया कि मीट, डेयरी, होटल-रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार समेत अन्य खाद्य सामग्री से जुड़ा उद्यमी इसका लाभ ले सकता है।

18001805533 पर करें शिकायत- एफएसडीए ने लोगों से भी लाइसेंसधारक दूधिया से दूध लेने की अपील की है। मिलावट और नकली की आशंका पर लोग एफएसडीए में टोल फ्री नंबर 18001805533 पर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह दस से शाम छह बजे तक शिकायत कर सकते हैं। टीम दूध का नमूना लेकर जांच कराएगी।