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नीट (NEET) और जेईई (JEE) की परीक्षा रद्द करने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने जेईई और नीट की परीक्षा रद्द करने वाली याचिका सोमवार को ख़ारिज कर दी। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा  क्या कोरोना के कारण देश में सब कुछ रोक दिया जाए? क्या बच्चों का 1 साल बर्बाद कर दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी।

11 अलग-अलग राज्यों के 11 स्टूडेंट्स ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जेईई और नीट के परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका दर्ज कराई थी। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होने वाली है, वहीं नीट की परीक्षा 16 सितंबर को निर्धारित है।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश भर में महामारी फैली हुई है। कोरोना संक्रमितों के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में परीक्षा देना स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित नहीं है। याचिका में आवेदन किया गया कि न्यायालय केंद्र को परीक्षाएं रद्द करने का निर्देश दे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने परीक्षा केंद्र बढ़ाने की भी मांग की।

सुप्रीम कोर्ट ने यह कह कर याचिका खारिज कर दी कि ज्यादा समय तक सब कुछ बंद रखना सही नहीं होगा। कोरोना अभी लंबे समय तक देश में रह सकता है। शिक्षा संस्थानों को अब धीरे-धीरे खोल देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर ही होंगी।

Julie kumari  @samacharline