वन अधिकारी केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रहरी हैं: मुख्यमंत्री
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पंखा चुराने के जुर्म में आदालत ने अधेड़ को दोषी पाते हुए एक वर्ष का कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्म को साबित करने के लिए अदालत के सामने पांच गवाह पेश किये गये थे.
मुध्यप्रदेश के इंदौर में 23 वर्ष पुराने अपराध में जिला अदालत ने अधेड़ को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. आरोपी ने एक दुकान में सेंध लगाकर दो पंखे चुराये थे. अधेड़ व्यक्ति के खिलाफ अपराध सिद्ध होने पर उसे एक वर्ष के कारावास के अलावा एक हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा.
पीटीआई के मुताबिक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जेएमएफसी भूपेंद आर्य ने 55 वर्षीय शंकर को भारतीय दंड विधान की धारा 457 और 380 के अंतर्गत मंगलवार सजा सुनाई है. शंकर ने 23 वर्ष पहले एक दुकान में सेंध लगाकर पंखे चोरी किये थे. आरोपी रंगे हाथ पकड़ा गया था. अदालत में चल रहे इस मामले अभियोजन पक्ष ने जुर्म साबित करने के लिये अदालत में पांच गवाह पेश किये थे. आरोप सही पाये जाने पर शंकर को एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है, इसके साथ ही उसे एक हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा.