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पुरानी गाड़ियों के RC रीन्यूअल की फीस होगी महंगी, अक्टूबर से बढ़ेंगे कई चार्ज

पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने और स्क्रैपिंग पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एमेंडमेंट रूल्स, 2021 का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है.

सरकार 15 साल से पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के रीन्यूअल, फिटनेस चार्ज आदि में भारी बढ़त करने की तैयारी कर रही है. अक्टूबर, 2021 से 15 साल से पुरानी कारों के आरसी का रीन्यूअल 8 गुना महंगा हो जाएगा.

पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने और स्क्रैपिंग पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एमेंडमेंट रूल्स, 2021 का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके अनुसार 15 साल से पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रीन्यूअल और फिटनेस सर्टिफिकेट के चार्ज में भारी बढ़ोतरी की जाएगी.

क्या-क्या बढ़ोतरी

15 साल से पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन को रीन्यू कराने का चार्ज 5,000 रुपये तक हो जाएगा, जो कि मौजूदा चार्ज का करीब 8 गुना होगा. इसी तरह 15 साल से पुराने टू व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन रीन्यूअल का चार्ज मौजूदा 300 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा. य​ह प्रस्तावित कानून 1 अक्टूबर, 2021 से लागू हो जाएगा. इसी तरह 15 साल से पुराने आयातित वाहनों पर रीन्यूअल फीस बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी जाएगी.

मध्यम आकार के मालवाहक और यात्री वाहनों जैसे ट्रक एवं बस के रीन्यूअल और फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 10,000 रुपये देने होंगे. इसी तरह 15 साल से पुराने भारी मालवाहक और यात्री वाहनों के लिए रीन्यूअल सर्टिफिकेट चार्ज बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया जाएगा. किसी टैक्सी एवं कैब के लिए यह चार्ज 7,000 रुपये और थ्री व्हीलर के लिए बढ़ाकर 3,500 रुपये किया जाएगा.

जुर्माने में भी बढ़ोतरी

प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर कोई 15 साल से पुराने वाहनों के रीन्यूअल और रजिस्ट्रेशन में देर करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन रीन्यू न कराने पर हर दिन 300 से 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. इसी तरह कॉमर्शियल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के रीन्यूअल में देरी पर हर दिन 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

स्क्रैप पॉलिसी का हुआ था ऐलान

पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में व्हीकल स्क्रैप्रिंग पॉलिसी लाने का ऐलान किया था. अगर किसी वाहन का स्क्रैप करने के लिए सर्टिफिकेट लिया गया है, तो नई गाड़ी खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए फीस नहीं ली जाएगी. सरकार को उम्मीद है कि प्रस्तावित कानून से लोग पुराने वाहनों के इस्तेमाल करने को हतोत्साहित होंगे और स्क्रैपेज पॉलिसी को अपना लेंगे.

क्या-क्या बढ़ोतरी

15 साल से पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन को रीन्यू कराने का चार्ज 5,000 रुपये तक हो जाएगा, जो कि मौजूदा चार्ज का करीब 8 गुना होगा. इसी तरह 15 साल से पुराने टू व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन रीन्यूअल का चार्ज मौजूदा 300 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा. य​ह प्रस्तावित कानून 1 अक्टूबर, 2021 से लागू हो जाएगा. इसी तरह 15 साल से पुराने आयातित वाहनों पर रीन्यूअल फीस बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी जाएगी.

मध्यम आकार के मालवाहक और यात्री वाहनों जैसे ट्रक एवं बस के रीन्यूअल और फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 10,000 रुपये देने होंगे. इसी तरह 15 साल से पुराने भारी मालवाहक और यात्री वाहनों के लिए रीन्यूअल सर्टिफिकेट चार्ज बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया जाएगा. किसी टैक्सी एवं कैब के लिए यह चार्ज 7,000 रुपये और थ्री व्हीलर के लिए बढ़ाकर 3,500 रुपये किया जाएगा.

जुर्माने में भी बढ़ोतरी

प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर कोई 15 साल से पुराने वाहनों के रीन्यूअल और रजिस्ट्रेशन में देर करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन रीन्यू न कराने पर हर दिन 300 से 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. इसी तरह कॉमर्शियल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के रीन्यूअल में देरी पर हर दिन 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

स्क्रैप पॉलिसी का हुआ था ऐलान

पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में व्हीकल स्क्रैप्रिंग पॉलिसी लाने का ऐलान किया था. अगर किसी वाहन का स्क्रैप करने के लिए सर्टिफिकेट लिया गया है, तो नई गाड़ी खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए फीस नहीं ली जाएगी. सरकार को उम्मीद है कि प्रस्तावित कानून से लोग पुराने वाहनों के इस्तेमाल करने को हतोत्साहित होंगे और स्क्रैपेज पॉलिसी को अपना लेंगे.