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UP सरकार ने जारी की लॉकडाउन ई-पास की गाइडलाइन

यूपी सरकार ने ई-पास की गाइडलाइन जारी की है. अब आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए पास जारी होगा. साथ ही आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी पास लेना होगा.

उत्तर प्रदेश में ‘मिनी लॉकडाउन’ के बीच सरकार ने ई-पास की गाइडलाइन जारी की है. अब आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए पास जारी होगा. साथ ही आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी पास लेना होगा. आमजन भी चिकित्सा सेवा लेने के लिए ई-पास का आवेदन कर सकते है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्प नंबर 1076 पर आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने की दशा में शिकायत कर सकते हैं.

आवेदन करने के लिए आपको rahat.up.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद rahat.up.nic/epass पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं. ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान है, जिसमें संस्था आवेदक सहित 5 कर्मियों के लिए आवेदन कर सकते हैं. सभी आवेदनों का परीक्षण /सत्यापन अधिकृत अधिकारी करेंगे. इसके बाद ही ई-पास जारी हो पाएगा. ई-पास को आवेदक के मोबाइल पर एसएमएस में दिए गए लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है.

ई-पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी. साथ ही जनपद की सीमा के साथ अंतर्जनपदीय सीमा के लिए भी ई-पास जारी होंगे. संस्थाओं के लिए पास की अवधि सम्पूर्ण अवधि तक होगी. वहीं आम जनमानस के लिए लिए जनपदीय पास की वैधता 1 दिन और अंतर्जनपदीय पास की वैधता 2 दिन होगी.

आवेदन करने में किसी समस्या आने की दशा में इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं- राम केवल, विशेष सचिव राजस्व विभाग- 941100600, चंद्रकांत, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट- 9988514423, वॉट्सऐप नंबर- 9454411081, राहत आयुक्त कार्यालय – 05222238200.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए गुरुवार सुबह तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसे आने वाले समय में और बढ़ाया जा सकता है. कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने शुक्रवार की रात से गुरुवार सुबह तक लॉकडाउन लगाया है. हालांकि, इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए ई-पास जारी किए जाएंगे.