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उत्तराखंड: हाई कोर्ट की रोक के बावजूद 1 जुलाई से चारधाम यात्रा! गाइडलाइंस जारी

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए कोविड गाइडलाइंस जारी की गई हैं. दरअसल, सोमवार को ही हाईकोर्ट ने यात्रा पर 7 जुलाई तक पाबंदी लगाई थी.

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा (char dham yatra) को लेकर बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति सामने है. उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा सोमवार को इस यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगाने का ऐलान किया गया था, बावजूद इसके उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें कहा गया है कि यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी. रोक के बावजूद ऐसी गाइडलाइंस क्यों जारी की गई हैं, यह फिलहाल साफ नहीं है.

उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए कोविड गाइडलाइंस का ऐलान किया है. इसके साथ-साथ इसमें कहा गया है कि यात्रा का पहला चरण 1 जुलाई से शुरू होगा. फिर 11 जुलाई से यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा. आगे कहा गया है कि नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट भी जरूरी होगी. राज्य सरकार ने सीमित लोगों के साथ यात्रा की शुरुआत की बात कही थी.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगाई है रोक

इससे पहले सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा के मामले पर सुनवाई की थी. दरअसल, राज्य सरकार ने सीमित लोगों के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत करने की बात कही थी. लेकिन कोर्ट ने इस यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी. उस दिन मामले पर फिर सुनवाई होनी थी. हाईकोर्ट ने सरकार को 7 जुलाई को दोबारा से शपथपत्र दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने चार धामों की लाइव स्ट्रीमिंग भी करने को कहा था, जिससे श्रद्धालु घर से ही उनके दर्शन कर सकें.

कोर्ट की सुनवाई के बाद उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा था कि वह पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे, फिर अगर उन्हें लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा. उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट पहले ही खुल चुके हैं. लेकिन लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं दी गई है.

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