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लेंसेक्स नागदा पर हाईकोर्ट ने लगाया 50 हज़ार का जुर्माना।

उज्जैन। इंदौर हाइकोर्ट अपने महत्वपूर्ण फैसले में नागदा स्थित लेंसेक्स उद्योग प्रबंधन पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है और कोर्ट का समय खराब करने पर नाराजगी जाहिर की है।
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हेमन्त कुमार तिवारी ने बताया कि शंकरलाल प्रजापत ने नागदा के लेंसेक्स उद्योग के खिलाफ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और प्रदूषण फैलाने की गंभीर शिकायत की थीं।
इस शिकायत के आधार पर हरित प्राधिकरण ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच और कार्यवाई करने का निर्देश दिया था। बोर्ड ने जांच उपरांत उद्योग पर 80 लाख 20 हजार की पेनाल्टी पर्यावरणीय क्षति के विरुद्ध लगाई थी।
श्री तिवारी के अनुसार इस बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ उद्योग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा रखी है। जो विचाराधीन है।
इस प्रकरण में उद्योग ने एक अन्य याचिका इंदौर हाईकोर्ट में भी दायर की थी इस पर नाराज होकर हाइकोर्ट ने उद्योग प्रबंधन पर नाराजगी जाहिर की और कोर्ट का समय खराब करने के लिए 50 हजार रुपए विधिक सहयता निधि में जमा करने के निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि हरित प्राधिकरण के निर्णय को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनोती दी जा सकती है,बाबजूद इसके उद्योग हाइकोर्ट भी गया।
इस प्रकरण में बोर्ड का पक्ष क्षेत्रीय अधिकारी हेमन्त कुमार तिवारी ने पूरी तैयारी के साथ रखा।
बोर्ड की पैरवी अनिकेत नाईक अभिभाषक ने की।