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Jammu-Kashmir: केंद्र सरकार की संस्था NABARD द्वारा की गई एक जांच से यह पता चला था कि जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का उल्लंघन किया है. उसने रिजर्व बैंक की इजाजत के बिना ही राज्य में कई शाखाएं खोल लीं.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जम्मू-कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (JKSCB) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया है. बैंक पर नियम के खिलाफ काम करने का आरोप है.
केंद्र सरकार की संस्था NABARD द्वारा की गई एक जांच से यह पता चला था कि जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का उल्लंघन किया है. उसने रिजर्व बैंक की इजाजत के बिना ही राज्य में कई शाखाएं खोल लीं. रिजर्व बैंक ने कहा कि नियमों के अनुपालन में खामी की वजह से बैंक पर यह अर्थदंड लगाया जा रहा है.
जांच से हुई पुष्टि
रिजर्व बैंक ने कहा कि NABARD द्वारा बैंक की 31 मार्च, 2019 तक की वित्तीय हालत की जांच की गई और उसकी रिपोर्ट में यह पता चला कि सहकारी बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 56 के सेक्शन 23 का उल्लंघन किया है. बैंक ने रिजर्व बैंक की इजाजत के बिना कई शाखाएं खोल ली थीं.
क्या कहा रिजर्व बैंक ने
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, ‘इस जांच के आधार पर बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया था कि उस पर नियमों के उल्लंघन के लिए क्यों न जुर्माना लगाया जाए.’
बैंक के इस पर जवाब मिलने के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियमों के उल्लंघन के आरोप सही हैं और बैंक पर जुर्माना लगा दिया गया.
गौरतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक नियमों के उल्लंघन के लिए समय-समय पर बैंकों को चेतावनी जारी करता है और किसी तरह के उल्लंघन के साबित होने पर अर्थदंड यानी जुर्माना लगाता है.