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फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों को मिलेगा हर्जाना, DGCA कर रहा तैयारी

डीजीसीए उन यात्रियों को मुआवजा देने के नियम जल्द ही जारी करेगा जिनके यात्रा टिकट को एयरलाइंस ने उनकी मर्जी के बगैर ही ‘डाउनग्रेड’ कर दिया हो। उड़ान रद्द होने पर यात्रियों को हर्जाना देना होगा।

देश में बढ़ती विमानन सेवाओं और उसी पैमाने पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यात्रियों की समस्याओं को सुलझाने की कवायद शुरू हो गई है । नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए उन यात्रियों को मुआवजा देने के नियम जल्द ही जारी करेगा जिनके यात्रा टिकट को एयरलाइंस ने उनकी मर्जी के बगैर ही ‘डाउनग्रेड’ कर दिया हो। उड़ान रद्द होने पर यात्रियों को हर्जाना देने का भी प्रावधान किया जा रहा है।

डीजीसीए ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इन संशोधनों के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों की मर्जी के बिना उनके टिकट को डाउनग्रेड करने पर एयरलाइंस उनको टिकट का कर समेत पूरा रिफंड उपलब्ध कराएंगी। इसके अलावा उस यात्री को वह एयरलाइन अगली उपलब्ध उड़ान में मुफ्त यात्रा भी कराएगी।

डीजीसीए अपने नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) नियम में संशोधन की तैयारी कर रहा है। सीएआर का संबंध एयरलाइंस की तरफ से बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित है। हितधारकों से सलाह के बाद अंतिम नियम जारी किए जाएंगे।

बोर्डिंग से मना किया तो क्या होगा
1. यदि एयरलाइन ने विमान में ओवरबुकिंग की है तो लाभ के बदले एयरलाइन को वॉलंटियर करने को कहा जाएगा

2. यदि एयरलाइन ने यात्री के पास कंफर्म टिकट होने के बाद भी बोर्डिंग से मना किया तो एक घंटे के भीतर उसी जगह से वैकल्पिक उड़ान का इंतजाम हो गया है तो कोई कंपंसेशन नहीं मिलेगा
3. यदि एयरलाइन ने यात्री को विमान में सफर करने के लिए कंफर्म टिकट होने के बाद भी बोर्डिंग करने से मना किया तो उड़ान भरने के 24 घंटे के भीतर वैकल्पिक उड़ान होने की हालत में कंपंसेशन मिलेगा। एक तरफ के किराए का 200 फीसदी, साथ में फ्यूल चार्ज (अधिककतम 10 हजार रुपए) दिया जाएगा।

-तय डिपार्चर के 24 घंटे के बाद वैकल्पिक उड़ान होने की हालत में कंपंसेशन: एक तरफ के किराए का 400 फीसदी और फ्यूल चार्ज (अधिककतम 20 हजार रुपए) देना होगा।
-यदि यात्री वैकल्पिक उड़ान नहीं चाहता है तो: पूरा रिफंड और एक तरफ के किराए का 400 फीसदी और फ्यूलचार्ज (अधिककतम 20 हजार रुपए) तक देना होगा।

उड़ान रद्द होने के नियम

1. यदि एयरलाइन को उड़ान रद्द होने की आशंका है तो एयरलाइन को 2 हफ्ते पहले यात्री को सूचित करना होगा और वैकल्पिक उड़ान का बंदोबस्त करना होगा

2. यदि एयरलाइन दो सप्ताह से कम समय पहले और बुक की गई उड़ान के 24 घंटे तक उड़ान रद्द कर देती है तो मूल प्रस्थान के 2 घंटे के भीतर एयरलाइन को वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था करनी होगी या फिर रिफंड करना होगा।

3. यदि एयरलाइन बुक की गई उड़ान के 24 घंटे से कम समय में किसी उड़ान को रद्द कर देती है तो 10 हजार रुपए तक के फाइन का प्रावधान की तैयारी।