नवोदय विनायक ग्रुप उज्जैन की ओर से दीपावली पर्व की सभी को मंगलकामनाएँ
नवोदय विनायक ग्रुप (Navodaya Vinayak Group)...
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जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में एक महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या करने और एक अन्य महिला व युवक पर हमला करने के दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। एसटी-एससी के विशेष न्यायधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने आरोपी रिंकू उर्फ अरसद व रोहित ठाकुर को आजीवन कारावास व कुल साढ़े तीन हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 9 सितंबर 2018 को रात करीब 11.00 बजे राहुल गौड़ और रिंकू फरियादी अन्नू डोमार के घर के पास खड़े होकर उसके परिवार को गालियां दे रहे थे। मृतिका सोनम व आहत चीना बाई के समझाने पर वह चले गए और थोड़ी देर बाद दोनों आरोपीगण व आरोपी रोहित के साथ आकर फिर फरियादी के आंगन में खड़े होकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर रोहित और राहुल ने चाकू से सोनम पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही आरोपियों ने अन्नू डोमार एवं चीना बाई पर भी हमला कर उन्हें गंभीर चोट पहुंचा दी।