मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 8 जून को हरियाणा से सोमनाथ के लिए रवाना होगी विशेष ट्रेन : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
चंडीगढ़, 11 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब...
चंडीगढ़, 11 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब...
चंडीगढ़, 11 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब...
नई दिल्ली, 11 मई 2026: रिलायंस फाउंडेशन और...

2024 केंद्र सरकार बजट पेश होने के साथ ही वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें एनपीएस खाते से निकासी, आईएमपीएस के नए नियम, फास्टैग के अलावा कई नियमों में बदलाव होंगे।
एनपीएस: पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से निकासी के नियम में बदलाव की घोषणा की गई है। नया नियम एक फरवरी से लागू होगा। इसके अनुसार, एनपीएस सदस्यों को पेंशन खाते से 25 फीसदी से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी। खाताधारक अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में से ही राशि निकाल सकेगा। नियोक्ता के योगदान से निकासी की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही खाते से अधिकतम तीन बार ही पैसा निकाला जा सकेगा।
आईएमपीएस: आईएमपीएस के जरिए बिना किसी लाभार्थी को जोड़े बैंक खाते में पांच लाख रुपये तक भेजने की अनुमति होगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने बैंक खाते से लेनदेन को तेज और अधिक सटीक बनाने के लिए IMPS को सुव्यवस्थित किया है। एनपीसीआई के अनुसार, केवल प्राप्तकर्ता या लाभार्थी का सेलफोन नंबर और बैंक खाता नाम दर्ज करके पैसे भेजे जा सकते हैं।
फास्टैग: केंद्र सरकार ने निजी व व्यवसायिक वाहनों में लगे समस्त फास्टैग का 31 जनवरी तक केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) कराने का निर्णय लिया है। इसकी अनदेखी करने पर वाहनों में लगे फास्टैग एक फरवरी से निष्क्रिय (ब्लैक लिस्ट) कर दिए जाएंगे, भले ही इनमें पर्याप्त बैलेंस हो। ऐसी स्थिति में नियमत: वाहन चालक को जुर्माने के तौर पर टोल प्लाजा पर दो गुना टोल टैक्स का नगद भुगतान अदा करना होगा।