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सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम-वीवीपैट मिलान व बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को खारिज किया

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ईवीएम से मतदान के बाद निकलने वाली हर वीवीपैट स्लिप का मिलान करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे तमाम सवाल खत्म हो गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से ही वोटिंग जारी रहने का फैसला दिया है, लेकिन यह भी कहा कि चुुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहने वाला कोई कैंडिडेट 5 फीसदी ईवीएम की जांच करा सकता है। इसकी जांच में आने वाला खर्च शिकायत करने वाले उम्मीदवार को ही उठाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदान के बाद कम से कम 45 दिनों तक वीवीपैट स्लिप को सुरक्षित रखना होगा। इस दौरान यदि कोई उम्मीदवार परिणाम पर सवाल उठाता है तो जांच की जाएगी। इससे किसी तरह के विवाद की स्थिति में ईवीएम में पड़े वोटों की जांच कर सकेंगे।

कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में सभी सिंबल लोडिंग को सील किया जाए। यह काम उम्मीदवारों की मौजूदगी में होना चाहिए। अदालत ने बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग को भी सिरे से खारिज किया है।