उत्तराखंड : राज्यपाल गुरमीत सिंह से लोक भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से गुरुवार को लोक भवन...
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देवास जिले की टोंकखुर्द तहसील के ग्राम टोंककला स्थित पटाखा फैक्ट्री में...

देवास जिले की टोंकखुर्द तहसील के ग्राम टोंककला स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुई विस्फोट एवं आगजनी की घटना के मामले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के चार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सोनकच्छ, जिला-देवास की अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) दीपा मांडे को निलंबित किया गया है। आयुक्त उज्जैन संभाग से प्राप्त प्रतिवेदन और पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारी द्वारा शासन स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप फैक्ट्री संचालन संबंधी निरीक्षण नहीं किए गए। वरिष्ठ कार्यालय को आवश्यक प्रतिवेदन भी प्रेषित नहीं किए गए। शासन ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता माना है।
इसी क्रम में संभाग आयुक्त आशीष सिंह द्वारा टोंकखुर्द के एसडीएम संजीव सक्सेना एवं टप्पा चिडावद के नायब तहसीलदार रवि शर्मा को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि विस्फोटक सामग्री से संबंधित प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रशासनिक निरीक्षण एवं निगरानी नहीं की गई। मामले में गंभीर लापरवाही पाई गई।
इन अधिकारियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।निलंबन अवधि के दौरान दीपा मांडे का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, भोपाल निर्धारित किया गया है। संजीव सक्सेना एवं रवि शर्मा का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, देवास रहेगा। सभी अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
पुलिस अधीक्षक देवास ने चौकी प्रभारी टोंककला रणदीप डुंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। प्रारंभिक जांच में फैक्ट्री में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं में कमी तथा विस्फोटक सामग्री निर्धारित मात्रा से अधिक पाए जाने के तथ्य सामने आए।
आदेश के अनुसार, वरिष्ठ कार्यालय को आवश्यक जानकारी नहीं देने, आसूचना संकलन में कमी एवं शासकीय दायित्वों में लापरवाही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस लाइन देवास रहेगा एवं इन्हें नियामानुसार जीवननिर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।