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नगीना हत्याकांड का आया फैसला भाई ने ही बहन की करवाई थी जघन्य हत्या आरोपियों को आजीवन कारावास

नगीना हत्याकांड का आया फैसला
बहन की करवाई थी जघन्य हत्या
आरोपियों को आजीवन कारावास
देवास। छ: वर्ष पूर्व भाई व पिता ने मिलकर अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया था। जिसके समस्त आरोपियों को शनिवार को विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में पेश किया गया जहां सभी आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
छ: वर्ष पूर्व 2013 में कोतवाली थाना क्षेत्र की निवासी नगीना पिता आदम हाजी की जघन्य रूप से हत्या उसी के पिता व भाई ने इंदौर के आरोपियों को सुपारी देकर करवा दी थी। जिसके तहत इन सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश पी.के. सक्सेना ने आजीवन कारावास व अर्थदंड से दडि़त कर जेल पंहुचाया है। गौरतलब है कि आरेपियों में मृतिका के पिता आदम मेमन भी थे जिनका निधन जेल में ही हो गया था।
ये था मामला
छ: वर्ष पूर्व 30 सितंबर 2013 को मृतिका नगीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज हुई थी। घटना के बाद मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की मृतिका का शव इन्दौर स्थित एमआर 10 बायपास मार्ग के समीप खेत के एक कुँए में है, जिस पर पुलिस ने 18 अक्टूबर 2013 को खेत मालिक विक्रम मितल के कुँए में से बोरों में भरी हुई कटी लाश को निकाला उसके बाद मृतिका की लाश को देवास लेकर आये जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया। जाँच के उपरांत पुलिस को जानकारी मिली की उसके भाई इरफान द्वारा पाँच लाख रूपयों की सुपारी उसके दोस्त अनीस के माध्यम से इंदौर निवासी आरोपीगण इन्द्रीश, रिजवान, सद्दाम, को देकर नगीना की निर्मम हत्या करवाई थी। आरोपीगणों ने पूलिस के द्वारा पूछताछ पर सारे तथ्य सामने रख दिये थे। जिसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस ने सभी छ: आरोपियों को जेल पंहुचा दिया था। तब से उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था।
इन आरोपियों पर न्यायाधीश का फैसला
शनिवार को उक्त मामले को लेकर फैसला आया जहां समस्त आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। आरोपी इदरिश पिता मोहममद रशीद उम्र 30 वर्ष, रिजवान पिता मोहममद एजाज खान उम्र 32 वर्ष, सद्दाम पिता जाकिर शाह उम्र 21 वर्ष सभीी निवासीगण तंजीम नगर इंदौर थे। इनके साथ आरोपी अनीस खां उम्र 35 वर्ष, निवासी नई आबादी बस स्टेण्ड के सामने देवास, इरफान मेमन पिता हाजी मेमन उम्र २१ वर्ष निवासी सरकारी स्कूल के पास बावडिय़ा देवास को धारा 302,34,201,120 -बी में दोषी करार करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी इरफान एवं अनीस को पाँच-पाँच हजार रूपयों के अर्थदण्ड दिया व आरोपी सद्दाम, रिजवान, इदरीश तीनों आरोपियों को बारह-बारह हजार रूपयों के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इन सभी आरोपियों में मृतिका के पिता आदम मेमन भी थे जिनका निधन जेल में ही हो गया था। शासन की और से उक्त प्रकरण में पैरवी अभिभाषक अजय सिंह भंवर, उपसंचालक अभियोजन, जिला देवास एवं राजेन्द्र खाण्डेगर जिला लोक अभियोजन अधिकारी देवास द्वारा की गई थी।