कमलनाथ सरकार को हाई कोर्ट से झटका, मेडिकल एजुकेशन में 27% OBC आरक्षण पर लगाई रोक - Samacharline.com

“सेवा के 25 साल” प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक मंच पर बढ़ायी भारत की प्रतिष्ठा और मान-सम्मान -डॉ. मोहन यादव

यशस्वी श्री नरेन्द्र मोदी के गुजरात...

UPI पर मर्चेंट फीस के विरोध में 18 सितंबर से दुकानों पर लगेंगे पोस्टर

इंदौर। UPI भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट...

From Financial Inclusion to Financial Empowerment: Why India Needs ‘Arth Shala’ -CA Harsh Mantri

In a small town in Madhya...

होम

कमलनाथ सरकार को हाई कोर्ट से झटका, मेडिकल एजुकेशन में 27% OBC आरक्षण पर लगाई रोक

भोपाल: मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने मेडिकल एजुकेशन में 27% OBC आरक्षण पर रोक लगा दी है. इस फैसले पर रोक लगाने के लिए समान्य वर्ग की 3 मेडिकल छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी. याचिका में कहा गया था कि सरकार द्वारा ओबीसी के आरक्षण को 27 प्रतिशत करने के बाद अब राज्य में कुल 63 प्रतिशत आरक्षण हो गया है जो कि तय 50 प्रतिशत से ज्यादा है इसलिए इस पर रोक लगे.

HC ने आदेश देते हुए कहा कि आरक्षण लागू करने से 50% से ज्यादा आरक्षण ना होने के प्रावधान का उल्लंघन होगा. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि OBC आरक्षण 14 प्रतिशत ही रहेगा. बता दें कि कमलनाथ सरकार ने बीते 8 मार्च को एक अध्यादेश जारी कर 14 प्रतिशत से बढ़ाकर ओबीसी आरक्षण 27% कर दिया था.

HC ने 27% OBC आरक्षण पर रोक लगाने के साथ ही राज्य सरकार और DME के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है. HC ने नोटिस पर 2 हफ़्तों में जवाब मांगा है.बता दें कि इस मामले पर जस्टिस रविशंकर झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की खंडपीठ अब 27 मार्च को अगली सुनवाई करेगी.