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UP: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री असली या नकली? कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के डिप्टी सीएम व बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) की कथित फर्जी डिग्री (Fake Degree) मामले में आज प्रयागराज की एसीजेएम-17 कोर्ट फैसला सुनाएगी.

बीते 6 अगस्त को इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व किया था. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर आरोप कि उन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर 5 अलग-अलग चुनाव लड़े. साथ ही उनपर आरोप है कि फर्जी डिग्री के आधार पर ही उन्होंने पेट्रोल पंप भी हासिल किया. आरटीआई एक्टिविस्ट और वरिष्ठ भाजपा नेता दिवाकर त्रिपाठी की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी.

आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर की तरफ से कोर्ट में दी गई अर्जी में कहा गया है कि साल 2007 में शहर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा का चुनाव लड़ा. इसके अलावा उन्होंने कई अन्य चुनाव भी लड़े हैं. उन्होंने अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र में हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा जारी प्रथम, द्वितीय आदि की डिग्री लगाई है. यह प्रदेश सरकार या किसी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है.

इन्हीं डिग्रियों के आधार पर उन्होंने इंडियन ऑयल कारपोरेशन से पेट्रोल पंप भी हासिल किया है. इसके अलावा उनपर यह भी आरोप लगाया गया है कि उनकी डिग्रियों में अलग-अलग तारीख अंकित है.अब कोर्ट इस मामले में आज फैसला सुनाएगी.