पहली बारिश में ही ‘जलमग्न’ हुआ महाकाल क्षेत्र का मार्ग, व्यवस्थाओं की खुली पोल, हरसिद्धि से चारधाम मंदिर मार्ग पर जलभराव, श्रद्धालुओं और राहगीरों को उठानी पड़ी परेशानी – दीपक कोडापे
उज्जैन। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों और...
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय...
चंडीगढ़, 20 जून : हरियाणा के मुख्यमंत्री...

देवास- जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाडेकर ने बताया कि माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टेट बागली ने आरोपी ने दिनंाक 14/4/2020 को जब फरयादिया उर्मिला वर्मा उप स्वास्थ कार्यकर्ता एएनएम ग्राम बोरी मे पदस्थ थी उक्त दिनांक को वह तथा आशा कार्यकर्ता भुरी,पुष्पा,एवं गुडडी के साथ गा्म बजरंगण मे महामारी का कोविड-19 के प्रकोप से बचने के जनजागरण अभियान एवं बच्चो के टीकाकरण के लिये गई थी तभी आरोपी जगन शराब पीकर आया और गांलियां देने लगा एवं पत्थर उठा कर मारने लगा और बोला तुम हम लोगांे को घरों से जाने नही देते हो औेर हमारे गांव मे आ जाते हो इस तरह हमारे द्वारा किये जा रहे शासकीय कार्य एवं कोवीड-19 महामारी के जनजागरण अभियान मे बाधा उत्पन्न की फरयादीया के उक्त आवेदन के अनुसार थाना बागली के अप0क्र0114/2020 धारा 353,186,336,504 भादवि मे रिर्पोट दर्ज की। आरोपी कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।