UP Corona 1550 बेड को लखनऊ जिला प्रशासन ने कोविड के लिए किया आरक्षित - Samacharline.com
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UP Corona 1550 बेड को लखनऊ जिला प्रशासन ने कोविड के लिए किया आरक्षित

राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामले और हॉस्पिटल में बेड की किल्लत को देखते हुए जिला प्रशासन ने मेदान्ता, अपोलो, सहारा हॉस्पिटल को कोविड के इलाज़ के लिये आरक्षित किया है.

उत्तर प्रदेश में बीते चौबीस घंटों में कोरोना के 29,754 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 163 मरीजों की मौत हुई है. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केस लखनऊ में आए, जहां पांच हजार चौदह नए मरीज मिले. दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में 640 नए केस मिले. वहीं गाजियाबाद में 633 नए संक्रमितों का पता चला.

राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामले और हॉस्पिटल में बेड की किल्लत को देखते हुए जिला प्रशासन ने मेदान्ता, अपोलो, सहारा हॉस्पिटल को कोविड के इलाज के लिये आरक्षित किया है. मेदांता में 1000 बेड, अपोलो में 300 बेड, सहारा में 250 बेड बढ़ने की उम्मीद है. प्रशासन ने 1550 बेड आरक्षित किया है.

यूपी में हर किसी को फ्री में लगेगी वैक्सीन

यूपी में अब 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी. यह वैक्सीन सभी को मुफ्त में दी जाएगी. बता दें कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सोमवार को केंद्र सरकार ने आगामी एक मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू करने का फैसला किया जिसके बाद अब यूपी सरकार की कैबिनेट ने भी इस अभियान में सहभागिता करने का फैसला लिया है.

अब यूपी में दो दिन का वीकेंड लॉकडाउन

यूपी में कोरोना संकट से निपटने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. अब प्रदेश में दो दिनों के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश के जिन-जिन जिलों में कोरोना के 500 से ज्यादा केस हैं, उन जिलों में रात 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने की बात कही गई थी.

सरकार ने महामारी एक्ट में किया संशोधन

कोरोना संकट पर काबू पाने के लिए यूपी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन किया है, जिसके तहत अब बिना मास्क के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं दोबारा बिना मास्क पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये वसूले जाएंगे. इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले लोगों पर भी 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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