Neglected Millions vs Global Agendas: Why Are India’s Real Issues Being Pushed Aside? -Kailash Chandra
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गौतमबुद्ध नगर जिले में भी शराब और बीयर की सभी दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है. सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.
कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जारी है. लेकिन इस पाबंदी के बीच गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में शराब की दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया. हालांकि शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया जिस वजह से नोएडा पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी.
गौतमबुद्ध नगर जिले में भी शराब और बीयर की सभी दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है. लेकिन शराब खरीदने पहुंचे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ जिससे पुलिस को एक्शन लेना पड़ा. 21 लोगों के खिलाफ IPC 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
जिले में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रोजाना खुलेंगी. जिले में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.
जारी आदेश के अनुसार, जिले में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शराब और बीयर की दुकानें खुलेंगी. जिले में कुल 524 शराब की दुकानें हैं. हालांकि, किसी भी दुकान की कैंटीन नहीं खुलेगी और कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.