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पापा भूल मत जाना! 10 साल तक की बिटिया का भविष्य संवारने का ये मौका

मोदी सरकार ने साल 2015 में ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) शुरू की थी. अगर आपके घर में भी 10 साल से कम उम्र की बिटिया है तो उसके भविष्य के लिए यह बेहतरीन सरकारी स्कीम है. आप हर महीने छोटी-छोटी राशि जोड़कर उसके भविष्य को संवार सकते हैं.

दरअसल, तमाम निवेश योजनाओं के मुकाबले सरकार अभी भी सुकन्या समृद्धि योजना में अधिक ब्याज दर दे रही है. पिछले दिनों आशंका थी कि सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दरें घट सकती हैं. लेकिन सरकार ने बड़ी राहत देते हुए ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है. चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (एक अक्टूबर, 2021 से 31 दिसंबर 2021) के दौरान भी इस स्कीम में ब्याज दरें पहले जैसी ही मिलती रहेंगी.

दरअसल, पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दरें 2021-22 की तीसरी तिमाही (एक अक्टूबर, 2021 से 31 दिसंबर 2021) के लिए यथावत रहेंगी. यानी सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर अभी भी 7.6 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा.

अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बिटिया है तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप कम से कम 250 रुपये की राशि से खाता खुलवा सकते हैं. जबकि इस योजना में अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा कर सकते हैं.

किसे मिलेगा फायदा?

एक बच्ची के नाम पर सिर्फ एक खाता खोला जा सकता है. एक अभिभावक अधिक से अधिक 2 बेटियों के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है. अगर जुड़वां या तीन बच्चियां एक साथ होती हैं, तो फिर तीसरी बच्ची को भी इसका फायदा मिलेगा. बच्ची के 10 साल के होने से पहले तक ये खाता खोला जा सकता है. शुरुआती 14 साल के लिए खाते में रकम जमा करनी होती है. ये योजना 21 साल के बाद मैच्योर होती है.

कहां खुलेगा SSY का खाता?

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदक अपनी बेटी के नाम पर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं. इस योजना की मदद से आवेदक अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं. कई प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाने की भी सुविधा है.

क्या-क्या देने होंगे दस्तावेज?

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदक को फॉर्म के साथ पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा. इसके अलावा बच्ची और माता-पिता का पहचान पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) और जहां रह रहे हों उसका प्रमाण पत्र (पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल) जमा कराना होगा.

निवेश के फायदे

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. बाकी सभी योजनाओं की तुलना में इसमें ब्याज ज्‍यादा मिलता है. बच्ची की उच्च शिक्षा और शादी-ब्याह के लिए बचत कर सकते हैं. मैच्योरिटी पर जो रकम मिलती है, उस पर टैक्स नहीं लगता.

कब मेच्योर होती है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम?

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा की गई राशि बच्ची की उम्र 21 साल होने पर मेच्योर हो जाती है. यानी आप 21 साल बाद पैसे की निकासी कर सकते हैं. हालांकि, 18 साल की उम्र के बाद अगर बेटी की शादी होती है तो पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा 18 वर्ष की उम्र के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए 50 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं. (Photo: File)