ईडी ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और उसके अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज मुकदमे के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और उसके अधिकारियों द्वारा कथित रूप से की गई 3269 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में दो लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. धोखाझड़ी में ईडी ने एंट्री ऑपरेटर्स अशोक कुमार गोयल और देवकी नंदन गर्ग को आरोपी बनाया है.
ईडी ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और उसके अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज मुकदमे के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक 98.31 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क की है.
जांचकर्ताओं का कहना है कि शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक केवल कृष्ण कुमार ने चार्टर्ड एकाउंटेंट रमन भूरिया और एंट्री ऑपरेटर्स देवकी नंदन गर्ग और अशोक कुमार गोयल के साथ मिलकर 10 बैंकों को धोखा दिया.
ईडी ने कहा कि देवकी नंदन गर्ग और अशोक कुमार गोयल वास्तविक व्यापारिक लेनदेन के बिना शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड को नकली बिल प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल थे. इन कथित नकली बिलों ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के स्टॉक, टर्नओवर, खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान की.