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नाइट कर्फ्यू नाकाफी, कोरोना बेकाबू… दिल्ली में स्कूलों, मेट्रो, जिम, बैंक्वेट हॉल पर लागू हो सकते हैं नए प्रतिबंध

राजधानी दिल्ली में फिलहाल नाइट कर्फ्यू लागू है. लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है. इसे देखते हुए दिल्ली में GRAP लागू किया जा सकता है.

कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron variant in India) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में पाबंदियों का दौर लौट सकता है. ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद बाकी कुछ राज्यों की तरह दिल्ली में नाइट कर्फ्यू फिर से लगाया जा चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में दिल्ली में और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिनपर आज मंगलवार को फैसला हो सकता है जिससे स्कूल, मेट्रो, बस सर्विस के साथ-साथ जिम, बैंक्वेट हॉल भी प्रभावित होंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कोरोना पर हाई लेवल समीक्षा बैठक करेंगे. 12 बजे होने वाली इस अहम बैठक में GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू करने पर विचार हो सकता है.

क्या है GRAP

दिल्ली सरकार ने जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’(GRAP) तैयार किया था. इसके तहत दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा, कब क्या बंद रहेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा.

GRAP के अलर्ट के मुताबिक, अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% दर्ज होता है तो दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट लागू हो सकता है.

दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होता है तब…

– नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू होगा

– वीकेंड कर्फ्यू नहीं लागू होगा

– ऑड-इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल खुलेंगी

– स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे

– जारी रहेगा निर्माण कार्य, खुली रहेंगी इंडस्ट्री

– रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक

– बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक.

– सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे – बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे

– नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू होगा

– जारी रहेगा निर्माण कार्य, खुली रहेंगी इंडस्ट्री

स्थिति अगर ज्यादा बिगड़ती है तो उसके हिसाब से भी प्लान दिल्ली सरकार ने तैयार किया है. संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-2 यानी अंबर अलर्ट, 2 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा.