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अमेजन-फ्लिपकार्ट को नोटिस बिना BIS मार्क वाले खिलौना बेचने पर होगी कार्यवाही

सरकार ने गुरुवार को कहा कि पिछले एक महीने में हेमलीज व आर्चीज जैसे चर्चित ब्रांड्स समेत प्रमुख खुदरा स्टोरों से 18,600 के खिलौने जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई भारत भर के हवाई अड्डों और मॉलों में मौजूद स्टोर्स में बीआईएस गुणवत्ता चिह्न की कमी और नकली लाइसेंस के उपयोग के कारण की गई है।

उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ने खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कथित उल्लंघन के लिए तीन प्रमुख ई-कॉमर्स खिलाड़ियों- अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को भी नोटिस जारी किया है।

1 जनवरी 2021 से सरकार ने खिलौनों के लिए राष्ट्रीय मानक स्थापित करने वाली संस्था भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की ओर से निर्दिष्ट सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया है।

बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हमें खिलौनों की बिक्री के घरेलू निर्माताओं से शिकायतें मिली हैं कि बीआईएस मानक के बिना ही खिलौने बेचे जा रहे हैं। हमने पिछले एक महीने में 44 जगहों पर छापे मारे और प्रमुख खुदरा दुकानों से 18,600 खिलौने जब्त किए।”

जब्त किए गए खिलौने स्थानीय रूप से निर्मित और आयातित दोनों तरह के थे। उन्होंने कहा कि कुछ खिलौनों पर अनिवार्य बीआईएस गुणवत्ता चिह्न नहीं था, कुछ पर नकली बीआईएस लाइसेंस नंबर था और कुछ खिलौनों ने दूसरे देशों में बने थे।

तिवारी ने कहा कि ये छापे देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों और मॉल में स्थित हेमलीज, आर्चीज, डब्ल्यूएच स्मिथ, किड्स जोन और कोकोकार्ट सहित प्रमुख खुदरा स्टोरों पर मारे।

BIS के अनुसार, नई दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 और 2 के साथ-साथ कोलकाता, रांची, नोएडा और SAS नगर (पंजाब) में Hamleys के स्टोर से खिलौने जब्त किए गए।

गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल में आर्चीज स्टोर, हैदराबाद और दिल्ली हवाईअड्डे पर डब्ल्यूएच स्मिथ स्टोर, मुंबई और गुजरात हवाईअड्डे पर कोकोकार्ट स्टोर और चेन्नई हवाईअड्डे पर टियारा टॉयज जोन से भी खिलौने जब्त किए गए हैं।

अहमदाबाद स्थित राज टॉय वर्ल्ड से अधिकतम 9,000 खिलौने जब्त किए गए, इसके बाद मदुरै स्थित गिफ्ट्ज़ से 3,080 खिलौने और बेंगलुरु स्थित रॉयल मार्ट और चेन्नई स्थित किड्स ज़ोन से 2,000 खिलौने जब्त किए गए।

तिवारी ने कहा कि बीआईएस ने चरणबद्ध तरीके से देश भर में खिलौनों की दुकानों की निगरानी की योजना बनाई है। पहले चरण में एयरपोर्ट और मॉल में स्थित बड़े रिटेलरों को निशाना बनाया जा रहा है। बाद के चरणों में छोटे खुदरा विक्रेताओं और निर्माताओं को लक्षित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गुणवत्ता मानदंडों के उल्लंघन के लिए खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत शुरुआती जुर्माना 1 लाख रुपये से लेकर अधिकतम कारावास तक है।

इस बीच, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) भी खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नजर रख रहा है।

सीसीपीए प्रमुख निधि खरे ने कहा, ‘बिना बीआईएस गुणवत्ता चिह्न वाले खिलौने बेचने के लिए हमने एमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को भी नोटिस जारी किया है।’

भारत में गुणवत्ता वाले खिलौनों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समूह बनाया जा रहा है ताकि यह जांच की जा सके कि आयातित खिलौने भारतीय मानकों के अनुरूप हैं या नहीं।

उन्होंने कहा, “हमने आयातित खिलौनों की खेप की जांच के लिए एक संयुक्त समूह बनाने के लिए कस्टम्स को लिखा है। इससे घरेलू बाजार में भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले खिलौनों के प्रवेश को रोकने में मदद मिलेगी।”

उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स खिलाड़ी भी अपने प्लेटफॉर्म पर उत्पाद के बारे में ये दिखाने के लिए सहमत हुए हैं कि उत्पाद बीआईएस गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करता है। उन्होंने कहा कि यह अगले 15 दिनों में लागू होगा। वर्तमान में देश में खिलौनों सहित लगभग 458 उत्पादों को अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत लाया जाता है।