Madhya Pradesh : भगवान चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव भोपाल में बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा
भोपाल। भगवान चित्रगुप्त प्रकटोत्सव के अवसर पर 23 अप्रैल 2026 को राजधानी...
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उज्जैन। स्पेशल डीजी जैन ने सिंहस्थ 2028 के दौरान बाहर से आने...
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अद्वैत ज्ञान के सूर्योदय...
Prime Minister Narendra Modi has praised this initiative. Dr. Yadav repeatedly emphasizes...

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में चार जुलाई को संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन-भत्ते, अवकाश देने सहित जितनी भी घोषणाएं की गई थीं, सभी को मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने नई संविदा नीति-2023 को पास कर दिया दिया है। इसके अनुसार संविदा कर्मचारिओं का वेतन नियमित कर्मचारियों के पद का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता व सीपीआई इंडेक्स मिलेगा।
संविदा कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों की तरह ग्रेच्युटी और अनुकम्पा नियुक्ति भी मिलेगी। संविदा कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया नियमित कर्मचारियों की तरह होगी। किसी भी कदाचरण करने पर निलंबन होगा, विभागीय जांच होगी, निलंबन के दौरान जीवन निर्वहन भत्ता मिलेगा। अभी तक संविदा कर्मचारियों को कदाचरण करने पर सीधे सेवा से बर्खास्त किया जाता रहा है। एक बार संविदा नियुक्ति में आने पर बार-बार अनुबंध और संविदा का नवीनीकरण नहीं कराना पड़ेगा। नियमित शासकीय सेवक की तरह विशेष अवकाश मिलेंगे, लेकिन वे हर साल जुड़ेंगे नहीं। नियमित पदों की भर्ती पर 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और महिला संविदा कर्मचारियों को छह महीने का प्रसूति अवकाश भी दिया जाएगा।
21 साल और ट्रैक्टर वाली महिलाएं भी पात्र
कैबिनेट ने लाड़ली लक्ष्मी योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब 21 साल की महिलाएं भी योजना की पात्र होंगी। अभी तक 23 वर्ष की महिलाएं पात्र थीं। जिनके घर ट्रैक्टर है, वे महिलाएं भी योजना का लाभ उठा सकेंगी। आयु सीमा घटाने से लाड़ली बहना योजना में 18 लाख महिलाएं और जुड़ेंगी। इन महिलाओं को योजना में शामिल होने के लिए 25 जुलाई से 20 अगस्त तक आवेदन जमा होंगे। दावे-आपत्तियों के बाद 10 सितंबर को महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रुपये आएंगे। इसके लिए 180 करोड़ रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा।
शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि की मंजूरी
कैबिनेट ने शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर में एक जनवरी 2023 (भुगतान माह फरवरी, 2023) से 4% की वृद्धि की जाकर 42% करने एवं राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन के उपक्रमों / निगमों / मण्डलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए चौथे एवं पांचवें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन के सातवें वेतनमान अंतर्गत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की कुल बढ़ी हुई दर 42% के आधार पर नगद भुगतान एक जुलाई, 2023 (भुगतान माह अगस्त, 2023) से किया जाएगा। एक जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक की एरियर राशि का भुगतान तीन समान किश्तों में माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2023 में करने के लिए निर्णय लिया गया। इससे सरकार पर इस वित्तीय वर्ष में 1520 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है।