उज्जैनमध्य प्रदेश

होटल संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई:शांति पैलेस की जमीन कुर्क, एक महीने में 2.71 करोड़ जमा नहीं किए तो जमीन नीलाम होगी

उज्जैन में जीएसटी (माल एवं सेवा कर) बकाया होने पर गुरुवार को सीजीएसटी के अधिकारियों की टीम ने एक होटल संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। टीम ने बायपास रिंग रोड नानाखेड़ा क्षेत्र स्थि​त शांति पैलेस होटल एंड रिसोर्ट की जमीन के हिस्से को लेकर अटैचमेंट यानि कुर्क की कार्रवाई की। नोटिस चस्पा कर स्पष्ट किया कि यदि बकाया राशि एक महीने में जमा नहीं की तो जमीन की नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।

टीम शाम करीब चार बजे सीजीएसटी के सहायक आयुक्त एमवी मुंगरा के नेतृत्व में स्थल पर पहुंची थी। यहां इन्होंने नोटिस चस्पा कर सीजीएसटी एक्ट 2017 की धारा 142(8) के तहत कुर्क की कार्रवाई की। बताया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2018 से बकाएदार करदाता को कर जमा करने के लिए लगातार नोटिस जारी किए जा रहे थे।

बावजूद करदाता ने ना तो कर जमा किया ना ही पत्रों-नोटिसों का कोई संतोषप्रद जवाब दिया। लिहाजा विभाग को संपत्ति कुर्क की कार्रवाई करना पड़ी। टीम ने मौके पर होटल के डायरेक्ट सुदामा नगर निवासी चंद्र शेखर श्रीवास और सीमा श्रीवास के नाम नोटिस चस्पा किया। इसके हिसाब से इन पर जीएसटी का 2 करोड़ 71 लाख 85 हजार 875 रुपए बकाया है।

बताया जाता हैं कि कुर्क की उक्त कार्रवाई के साथ ही अधिकारियों द्वारा मामले में राजस्व विभाग को एक पत्र भी लिखा जा रहा है, जिसमें कुर्क के दायरे में ली गई जमीन के खसरा पत्रकों में कार्रवाई का इंद्राज करने को कहा जा रहा है ताकि संबंधित जमीन की खरोत-फरोख्त नहीं हो सके।

यदि अब भी तय समय सीमा में करदाता उक्त राशि अदा नहीं की जाती हैं तो विभाग द्वारा जमीन नीलाम कर उसकी भरपाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान अधीक्षक सुरेश कुमार आर्य, देवदत्त तिरदिया, निरीक्षक श्याम सुंदर मीना, संदीप विश्वकर्मा और राजेश रामानी मौजूद थे।