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EPFO के नए नियम से पीएफ राशि ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगी

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब अगर कोई ईपीएफओ सदस्य नौकरी बदलता है तो उसकी पीएफ की राशि नई कंपनी या नियोक्ता के पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। सदस्य को इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नए नियम को लागू कर दिया गया है।

नई सुविधा शुरू होने से कर्मचारियों को पुरानी से नई कंपनी में पीएफ राशि ट्रांसफर कराने के लिए फॉर्म-31 नहीं भरना होगा। पहले नौकरी बदलते समय पीएफ खाताधारकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होने के बावजूद इसके लिए आवेदन संबंधी औपचारिकताएं करनी पड़ती थी। फॉर्म-31 भरकर जमा कराना होता था। इसके बाद राशि कुछ दिनों में नई कंपनी में ट्रांसफर कर दी जाती थी। नई व्यवस्था में कई औपचारिकताएं पूरी करने से मुक्ति मिल जाएगी।