ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक करें उपयोग : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क...
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उज्जैन। शहर के गढ़कालिका क्षेत्र स्थित भर्तृहरि गुफा मार्ग पर रविवार को...
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Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दअसल सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने जमानत अवधि को बढ़ाने की तत्काल सुनवाई की याचिका को खारिज कर दी है. अब उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।
बता दें कि सीएम केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की बात कही थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश ए एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि CJI अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सीएम केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर उचित निर्णय लेंगे क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने में देरी को लेकर भी सवाल उठाया. सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी से बेंच ने पूछा कि पिछले हफ्ते जब मुख्य पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दत्ता बैठे थे तो केजरीवाल की याचिका का उल्लेख क्यों नहीं किया गया