देवासमध्य प्रदेश

छोटे कारोबारियों के हित को ध्यान में रखकर दी जीएसटी में राहत

छोटे कारोबारियों के हित को ध्यान में रखकर दी जीएसटी में राहत
देवास। सरकार ने शुक्रवार को जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग में महत्वपूर्ण निर्णय छोटे कारोबारियों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है। कर सलाहकार संघ देवास के अध्यक्ष मनीष राठी ने बताया कि सभी सीए और कर सलाहकारों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को ज्ञापन देते हुए आह्वान किया गया था जीएसटी को वास्तव में गुड एंड सिंपल टैक्स कैसे बनाया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए जीएसटी में महत्वपूर्ण संशोधन छोटे कारोबारियों के लिए हो गए हैं। राठी ने बताया की सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि अब डेढ़ करोड़ रुपए तक के छोटे कारोबारियों को तिमाही रिटर्न भरना होंगे, उन्हें टैक्स का भुगतान प्रतिमाह करना होगा तथा कंपोजीशन स्कीम का फायदा अब एक करोड़ रुपए तक के कारोबार करने वाले व्यक्ति ले सकते हैं। पहले यह सीमा 7500000 रुपए थी तथा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को फिलहाल टाल दिया गया है जिससे छोटे कारोबारियों से बड़े कारोबारी व्यवसाय करने से दूर हो रहे थे तथा यह सभी व्यवसाइयों के लिए बहुत बड़ा राहतभरा कदम है और साथ ही ई-वे बिल को भी फिलहाल टाल दिया गया है। इन सारे महत्वपूर्ण कदम से सभी छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही इससे अब व्यवसाय जगत में भी रौनक लौटेगी।