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तहसीलदार,नायब तहसीलदार एवं सीएमओ पर लगाया कलेक्टर ने जुर्माना

कलेक्टर ने तहसीलदार,नायब तहसीलदार एवं सीएमओ पर लगाया जुर्माना
देवास। लोक सेवा गारंटी में समय सीमा में आवेदकों के आवेदन निराकरण नहीं करना तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं सीएमओ को भारी पड़। कलेक्टर आशीष सिंह ने लोकसेवा गारंटी के तहत उक्त तीनों अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि में आवेदकों के आवेदन का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर कलेक्टर आशीष सिंह ने तहसीलदार देवास संजय शर्मा, नायब तहसीलदार टोंकखुर्द गोविंद ठाकुर तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत टोंकखुर्द सविता सोनी पर 500.500 रुपए की राशि का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।
जिला प्रबंधक लोकसेवा केंद्र सौरभ जैन ने बताया है कि आवेदक बाबूलाल पिता कनीराम निवासी ग्राम टिमरनी तहसील देवास ने मप्र लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत भू.अधिकार एवं ऋ ण पुस्तिका की द्वितीय प्रति डुप्लीकेट कॉपी को प्राप्त करने के लिए आवेदन लोक सेवा केंद्र देवास के माध्यम से 16 सितंबर 2017 को प्रस्तुत किया था। आवेदन के निराकरण करने की निर्धारित समयावधि 27 नवंबर 2017 थी। उक्त आवेदक के आवेदन पर तहसीलदार देवास द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किया गया। निराकरण नहीं किए जाने पर तहसीदार देवास संजय शर्मा के साथ ही नायब तहसीलदार टोंकखुर्द द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किया गया। निराकरण नहीं किए जाने पर नायब तहसीदार टोंकखुर्द गोविंद ठाकुर एवं सीएमओ टोंकखुर्द सविता सोनी द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत टोंकखुर्द द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किये जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया।