सात वर्ष के बाद मिली हत्या की सजा
तीन आरोपियों को आजीवन कारावास दो हुए बरी
देवास। सात वर्ष पूर्व की गई हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास दिया गया गया है, व दो आरोपीयों को बरी कर दिया। सात वर्ष पूर्व 20 अक्टूबर 2011 को भोपाल रोड़ स्थित कौटिल्य स्कूल के पहले एक खेत पर पाँच आरोपीयों ने मिलकर हत्या कर दी थी। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायालय में सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश योगेश चन्द्र गुप्त ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व दो को मामले से बरी किया है।
ये था मामला
21 अक्टूबर 2011 को फरियादी भेरूलाल पिता नाथूलाल निवासी बड़ा बाजार भेरूगढ़ द्वारा बीएनपी थाने पर सूचना दी गई थी की उसका लड़का अन्नू उम्र 30 वर्ष सब्जी की दुकान लगाता है, जो घर पर गत 20 अक्टूबर की रात्रि को बोलकर गया था की वह उज्जैन घूमने जा रहा है। वह आज सुबह तक नहीं लौटा उसके मोबाईंल फोन पर संपर्क करना चाहा मगर संपर्क नहीं हो पाया। इस बीच बीएनपी थाने से सूचना प्राप्त हुई थी की कौटिल्य स्कूल के समीप खेत पर एक शव मिला है। तब उसके पिता ने जाकर देखा तो उसके बेटे की लाश मिलना पाया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा व मामले की जाँच जारी थी। इस मामले में बताया गया की आरोपियों की मृतक से पुरानी रंजीश थी, जिसके चलते 20 अक्टूबर को आरोपियों ने मृतक अन्नू को पैदल जाते देख उनकी मारूती वेन क्रमांक एमपीसी 13 बी ए 0965 में बैठाया व भोपाल रोड़ स्थित खेत में ले गये जहाँ चाकू से वार कर उसको मौत के घट उतार दिया था।
ये पाँच आरोपी थे
प्रकरण में राजा उर्फ फईम पिता मोहम्मद फारूख निवासी फजलपुरा थाना चिमनगंज मंडी उज्जैन, मुन्ना उर्फ निसार पिता अब्दुल सत्तार चांद कुँआ थाना खाराकुंआ उज्जैन, शोएब उर्फ गब्बू पिता मोहम्मद कलीम उर्फ भुरू निजातपुरा उज्जैन, जफर पिता जाकिर पक्की बेगम बाग कालोनी उज्जैन, शहबाज पिता शब्बीर खाँ निवासी नानी हुराबी का मकान हेलावाड़ी उज्जैन थे। जिन्होनें मौका पाकर मृतक की हत्या की थी। इस मामले में राजा, शोएब, जफर को आरोपी पाते हुए आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से न्यायालय ने दंडित किया है।