राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।
चंडीगढ़, 18 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब...

भोपाल। यदि आप प्रदेश सहित देशभर में कहीं भी ड्राइविंग कर रहे हैं तो साथ में ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस व वाहनों के अन्य कागजातों को साथ रखने की अनिवार्यता खत्म करने की एडवाइजरी (नियम) जारी कर दिए हैं।
इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण सार्टिफिकेट या अन्य कागजातों की हार्ड कॉपी साथ रखने की बजाय चेकिंग करने वाली ट्रैफिक पुलिस को ऑनलाइन लाइसेंस व अन्य कागजात दिखा सकेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को डीजी लॉकर या एम परिवहन ऑनलाइन मोबाइल एप प्लेटफॉर्म पर ई-दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए कहा है।
साथ ही इन दस्तावेजों को डिजिटल डेटाबेस से जब्त भी किया जा सकेगा। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मप्र में आरटीओ संबंधी लगभग सभी कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया से ही हो रहे हैं। पहले से मोबाइल एप के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य कागजात दिखाने की सुविधा दे रखी है। केंद्र सरकार के नियमों का और बेहतर ढंग से पालन किया जाएगा।