पहली बारिश में ही ‘जलमग्न’ हुआ महाकाल क्षेत्र का मार्ग, व्यवस्थाओं की खुली पोल, हरसिद्धि से चारधाम मंदिर मार्ग पर जलभराव, श्रद्धालुओं और राहगीरों को उठानी पड़ी परेशानी – दीपक कोडापे
उज्जैन। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों और...
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय...
चंडीगढ़, 20 जून : हरियाणा के मुख्यमंत्री...
कंपनी ने कहा है कि डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के सेक्शन 16(1) के अनुसार देश में कार्यरत कोई भी बैंक दिवालिया होता है या फिर डूबता है तो फिर खाताधारक को केवल एक लाख रुपया ही मिलेगा। इतने रुपये की राशि को ही बीमित किया हुआ है। यह कवर सभी तरह के खातों पर लागू है।
जानें क्या है बैंक गारंटी के तहत ग्राहक सुरक्षा
निजी,सरकारी सभी तरह की बैंकों पर लागू नियम