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Axis बैंक पर RBI ने लगाया जुर्माना, KYC नियमों के पालन में ढिलाई का मामला

Penalty on Axis Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि फरवरी और मार्च 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई. बैंक आरबीआई के केवाईसी को लेकर जारी निर्देश, 2016 में निहित प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक लि. पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना नो योर कस्टमर (केवाईसी) के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रिजर्व बैंक ने कहा कि फरवरी और मार्च 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई. जांच में यह पाया गया कि बैंक आरबीआई के केवाईसी को लेकर जारी निर्देश, 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा.

क्या कहा आरबीआई ने

बयान के अनुसार बैंक संबंधित खाते के संबंध में उचित जांच-परख करने में विफल रहा. इससे बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में लेन-देन उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो. आरबीआई ने इस संदर्भ में बैंक को नोटिस दिया. नोटिस के जवाब और मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया.

क्या होता है केवाईसी 

KYC का फुलफॉर्म Know Your Customer होता है. इसका मतलब अपने ग्राहक के बारे में जानने के लिए ब्योरा या फॉर्म. केवाईसी एक ग्राहक के बारे में जानकारी देना वाला फॉर्म होता है. इस फॉर्म में ग्राहक अपने बारे में सभी जरूरी जानकारियां भरता है. इस केवाईसी फॉर्म में ग्राहक को अपना नाम, बैंक अकाउंट का नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और पूरा पता भरना होता है.