सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में संदर्भित इतिहास की किताबों और पाठ्य पुस्तकों से “शाहजहां द्वारा ताजमहल के निर्माण से संबंधित कथित गलत ऐतिहासिक तथ्यों को हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ((Archaeological Survey of India)) को प्रतिनिधित्व करने की बात कही है।