Madhya Pradesh : भगवान चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव भोपाल में बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा
भोपाल। भगवान चित्रगुप्त प्रकटोत्सव के अवसर पर 23 अप्रैल 2026 को राजधानी...
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उज्जैन। स्पेशल डीजी जैन ने सिंहस्थ 2028 के दौरान बाहर से आने...
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अद्वैत ज्ञान के सूर्योदय...
Prime Minister Narendra Modi has praised this initiative. Dr. Yadav repeatedly emphasizes...

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण के लिये “मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023” का अनुमोदन किया। राज्य की नवीन क्षमता निर्माण नीति 2023 भारत सरकार द्वारा लागू मिशन कर्मयोगी की अवधारणा एवं विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए और क्षमता विकास आयोग के सदस्य से परामर्श प्राप्त करते हुए तैयार की गई है। इसमें प्रत्येक विभाग के बजट में, वेतन मद में उपलब्ध बजट की एक प्रतिशत राशि से नया बजट शीर्ष “मिशन कर्मयोगी” बनाया जायेगा। साथ ही प्रशासन अकादमी के बजट में राशि 10 करोड़ रूपये से “मिशन कर्मयोगी” के नाम से नया बजट शीर्ष भी बनाया जायेगा।
जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि
मंत्रि-परिषद ने जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 1 लाख रूपये मासिक (मानदेय 35 हजार रूपये एवं वाहन भत्ता 65 हजार रूपये) और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 42 हजार रूपये मासिक (मानदेय 28 हजार 500 रूपये एवं वाहन भत्ता 13 हजार 500 रूपये) किया जायेगा। साथ ही जनपद पंचायत अध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 19 हजार 500 रूपये मासिक एवं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपये मासिक करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त पंच/उप सरपंच का अधिकतम वार्षिक मानदेय 1800 रूपये किया जायेगा।
महिला स्व-सहायता समूह करेंगे उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण
मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण के लिये नीति का अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह को अधिक सक्षम एवं उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये यह निर्णय लिया। निर्णय अनुसार पूर्व में उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की स्वीकृति प्राप्त मार्गों में से दो करोड़ से कम वार्षिक संग्रहण आय वाले मार्गों पर उपभोक्ता शुल्क संग्रहण महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जायेगा।