सार
विस्तार
रेत खनन कंपनी मेसर्स फेयर ब्लैक इंफाटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध निर्धारित स्वीकृति से 17 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अवैध रूप से रेत खनन करने के मामले में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी की न्यायालय ने करीब 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है। शासन को हुए रॉयल्टी नुकसान से 60 गुना अधिक की राशि को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में शामिल करते हुए जुर्माना लगाया है।
रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के संबंध में मप्र स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के उप कार्यालय कटनी द्वारा कलेक्टर न्यायालय को प्रतिवेदन सौंपते हुए बताया था कि विजयराघवगढ़ क्षेत्र के ग्राम घुघरी के खसरा नंबर 122 रकवा 8.030 हेक्टेयर पर रेत के खनन के लिए पट्टा स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के पक्ष स्वीकृत है। जिसका संचालन उप पट्टाधारी मेसर्स फेयर ब्लैक इंफाटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। लेकिन, कंपनी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का खनन करते हुए करीब 17 हेक्टेयर में अवैध खनन कर करीब 5,733 घनमीटर रेत निकली गई थी।