सिंहस्थ 2028 : सशक्त, पारदर्शी, विधिसम्मत, संवेदनशील, व्यवहारिक मेला अधिनियम की दरकार है।
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने एलपीजी वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित...

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने एलपीजी वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गैस गोदामों से सीधे एलपीजी सिलेंडर बेचने पर पूरी तरह रोक लगाने का ऐलान किया है।
सरकार के निर्देश के अनुसार अब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करना अवैध माना जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य एलपीजी सप्लाई सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाना और अनियमितताओं पर रोक लगाना है।
सरकार का मानना है कि गोदामों से सीधे बिक्री के कारण कई जगहों पर कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें सामने आ रही थीं। नए नियम से इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और आम लोगों तक गैस की सही तरीके से पहुंच सुनिश्चित होगी।
लोगों की सुविधा के लिए पूरे शहर में 5 किलो वाले छोटे एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाई गई है। इन्हें अब गैस एजेंसी से केवल पहचान पत्र दिखाकर आसानी से लिया जा सकता है, इसके लिए एड्रेस प्रूफ जरूरी नहीं होगा। प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए चयनित स्थानों पर हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं, जहां उन्हें नजदीकी गैस एजेंसी और सिलेंडर लेने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे गैस गोदाम या एजेंसी पर भीड़ न लगाएं, क्योंकि बुक किए गए सिलेंडर सीधे घर तक पहुंचाए जा रहे हैं और सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। मुख्यमंत्री Rरेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार एलपीजी सप्लाई पर लगातार नजर बनाए हुए है और नागरिकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।