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बैंक खातों के बाद अब PPF अकाउंट और पोस्‍ट ऑफिस में भी आधार जरूरी

बैंक खाते, मोबाइल नंबर, गैस कनेक्‍शन और अन्‍य जरूरी सुविधाओं से आधार लिंक कराने के बाद अब सरकार ने सभी डाकघर जमा खातों के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार को अनिवार्य कर दिया है. अब डाकघरों में लोक भविष्य निधि (PPF), राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP) के लिए अपना आधार नंबर देना जरूरी होगा. मौजूदा जमाकर्ताओं को 12 अंक की अपनी विशिष्ट पहचान संख्या देने के लिए 31 दिसंबर 2017 तक का समय दिया गया है.

वित्त मंत्रालय ने चार अलग गजट अधिसूचनाएं जारी कर सभी डाकघर जमा खातों, पीपीएफ, एनएससी और केवीपी खाते खोलने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है. 29 सितंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आधार नंबर नहीं मिला है तो उसे अपने आधार नामांकन का प्रमाण देना होगा. इसमें कहा गया है कि मौजूदा जमाकर्ताओं जिन्होंने आवेदन के समय अपना आधार नंबर नहीं दिया है वे संबंधित डाकघर बचत बैंक या संबंधित कार्यालय में इसे 31 दिसंबर 2017 या उससे पहले जमा कराएं.