Heat-Not-Burn (HNB) Devices MNCs Playing a Dangerous Game with Youth Psyche: Manav Rachna School Ex Principal Calls for Policy Overhaul
New Delhi, May 2026 — Raising serious concerns...
New Delhi, May 2026 — Raising serious concerns...
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि...
केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 के...

उपद्रव के 19 आरोपियों को 10-10 साल की मिली सजा
धर्म स्थल से मिले थे पेट्रोल बम
सांप्रदायिक उपद्रव के चलते आरोपियों ने किया था अपराध

देवास। तीन वर्ष पूर्व एक वर्ग विशेष के इबादतगाह से पेट्रोल बम बरामद हुए थे, जिसके चलते तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने त्वरीत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धारा 307, 147, 148, 323, 506, 427 के तहत गिरफ्तार किया था। इस मामले को लेकर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। जिसकी सुनवाई करते हुए तृतीय सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी पाते हुए धारा 307, 147, 148, 323, 506, 427 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।
तीन वर्ष पूर्व 15 जनवरी की रात को आरोपियों ने आतंक फैलाने का प्रयास किया था। जिसके चलते कोतवाली पुलिस थाने पर 19 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। उस दौरान तत्कालीन पुलिय अधीक्षक शशीकांत शुक्ला ने वर्ग विशेष के इबादतगाह से कुछ पेट्रोल बम भी बरामद किए थे। इस प्रकरण में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था। बुधवार दोपहर को न्यायालय में तृतीय सत्र न्यायाधीश कंचन सक्सेना ने 19 लोगों को प्रकरण में दोषी मानते हुए आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। बताया जाता है की इन आरोपियों में एक आरोपी शाकीर काला पिछले दिनों खारी बावड़ी में हुए विवाद में भी था। वहीं एक आरोपी एनएसयूआई का नेता भी बताया गया है।
जिला न्यायालय ने सांप्रदायिक उपद्रव और धार्मिक स्थल में पेट्रोल बम की बरामदगी के मामले में 19 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनने के बाद एक आरोपी की तबीयत खराब हो गई जबकि कुछ आरोपी अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आए। 15 जनवरी 2016 को हुए सांप्रदायिक उपद्रव के दौरान 19 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। यही नहीं सर्चिंग के दौरान एक धार्मिक स्थल से पेट्रोल बम बरामद हुए थे। जिला न्यायालय में 19 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में 10-10 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनने के बाद एक आरोपी की तबीयत खराब हो गई जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया। अन्य आरोपियों को जब कोर्ट से पुलिस अपने वाहन में ले जा रही थी तब बड़ी संख्या में आरोपी के परिजन और समर्थक वहां एकत्रित हो गए थे। इसी दौरान कई बार अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। एक आरोपी गाली गलोच करता भी नजर आया इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद भीड़ को खदेड़ दिया था। वहीं जब न्यायाधीश ने आरोपियों को सजा सुनाई तो उसमें से एक आरोपी की अचानक से तबीयत खराब हो गई जिसे तत्काल न्यायालय से जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां उसका उपचार किया गया था। उस दौरान भी भारी पुलिस बल जिला चिकित्सालय में लगा हुआ था।
यह था घटनाक्रम
आपसी रंजिश के चलते दो लोगों में 15 जनवरी 2016 को विवाद के चलते धारदार हथियार से मारपीट हो गई जिसमें एक युवक को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक कालूराम मालवीय की मौत की सूचना मिली थी। इस विवाद के बाद शहर में अफरातफरी का माहौल जम गया जिसमें शहर रात 8 बजे बाजार पूर्ण रूप से बंद हो गया। जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस बल घटना स्थल पर पंहुचा जहां उन्होनें मामले को लेकर अफवाहों को खत्म किया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने हर घर में घुस कर सर्चिंग करी साथ ही आसपास के लोगों को समझाया। जिसके बाद स्थिति से निपटने के लिये शहर फिजा खराब करने वाले आरोपियों की तलाश के लिये कलेक्टर व कप्तान ने एक धार्मिक स्थल में अंदर जाकर जारी करी जिस पर कई स्थानों से असामाजिक व कई प्रकार के अवैध हथियार पुलिस ने जप्त कर आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। वहीं इस हुई अफरातफरी की घटना में पाँच लोगों के घायल होने की खबर मिली। जिस पर पुलिस बल ने करीब एक दर्जन लोगों को गिरफ्त में लिया है। इस प्रकार के बने माहौल के बाद शहर में पुन: तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी।
15 जनवरी की रात 8 बजे के बाद शहर में स्थिति अचानक से बदल गई, दो लोगों के आपसी विवाद के चलते हाट बाजार में विवाद निर्मित हुआ, इसके बाद शहर में हवा की तरह से अफवाह चल पड़ी जिसके चलते शहर में कई स्थानों पर छुटपुट घटनाऐं हो गई। जिसमें करी आधा दर्जन लोग घायल हुए, व एक दर्जन लोगों को इस मामले को लेकर पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। रात 8 बजे स्थानीय मालीपुरा के समीप एक मस्जिद व मकान से पथराव होते रहे। जिस पर पुलिस ने घटनास्थल पर पंहुचकर काबू पाया। पुलिस की सर्चिंग के दौरान स्थानीय खारी बावड़ी से मालीपुरा मार्ग पर पत्थरों का मलबा रोड़ पर पड़ा पुलिस को दिखा रोड़ पर काफी था जिस पर टार्च से देखा और उक्त मलबे को तत्काल पुलिस ने उठवाया जो एक ट्रेक्टर ट्राली के बराबर पाया गया।
यह 19 आरोपी गए जेल
इस प्रकरण में 19 आरोपी हैं जिनमें इब्राहिम पिता शाकिर पठान 26 वर्ष निवासी खारी बावड़ी, युसुफ पिता रसीद शेख उम्र 45 वर्ष निवासी खारी बावड़ी, शकिल पिता लतीफ शेख उम्र 35 वर्ष निवासी रानी मंजिल, शेखनसरूद्दीन पिता शाबुद्दीन उम्र 21 वर्ष निवासी रानी मंजिल, तोसिफ पिता खलील खान उम्र 20 वर्ष निवासी खारी बावड़ी, इरफान पिता खलील शेख 22 वर्ष निवासी खारी बावड़ी, मोहसीन पिता युनुस शेख उम्र 29 वर्ष निवासी खारी बावड़ी, हमीद पिता जब्बार शाह उम्र 27 वर्ष निवासी मोमन टोला, सद्दाम पिता मोहम्मद अली उम्र 18 वर्ष निवासी खारी बावड़ी, आमीर पिता युसुफ पठान उम्र 22 वर्ष निवासी खारी बावड़ी, शाहीद पिता हमीद खान उम्र 19 वर्ष निवासी खारी बावड़ी, अशिक पिता खाजु खाँ उम्र 35 वर्ष निवासी खारी बावड़ी, शोएब शेख उर्फ मोटा पिता रफीक 26 वर्ष निवासी खारी बावड़ी, सद्दाम पिता साबीर अली उम्र 21 वर्ष निवासी खारी बावड़ी, अन्नु पिता हबीब शाह उम्र 22 वर्ष निवासी मोमन टोला, शाकीर अण्डा पिता रेहमान 55 वर्ष निवासी खारी बावड़ी, शाकीर टावर वाला पिता निसार हुसैन 25 वर्ष निवासी मालीपुरा शाकीर काला पिता मुबाहिद 31 वर्ष निवासी खारी बावड़ी, एजाज शेख पिता सलीम शेख उम्र 32 वर्ष निवासी खारी बावड़ी को जेल भेजा गया है।