इंदौरमध्य प्रदेश

हाईराइज के नियमों में उलझे इंदौर में स्टार्टअप पार्क, चुनाव बाद समाधान संभव

इंदौर के युवाओं के स्टार्टअप को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए सुपर कारिडोर पर बहुमंजिला स्टार्टअप पार्क बनाया जाना है, लेकिन इसकी सुविधा प्राप्त करने के लिए युवाओं को इंतजार करना होगा। स्टार्टअप पार्क हाईराइज के नियमों में उलझ गया है।
इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) ने 90 मीटर ऊंचाई की इमारत बनाने की योजना के साथ फाइल टीएंडसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) को भेजी थी। यहां से नियमों का हवाला देकर फाइल वापस आ चकी है। अब आइडीए ने मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम संशोधन 2019 की धारा के प्रविधानों में बदलाव कर अनुमति देने के लिए फाइल शासन को भेजी है। चुनाव की अधिसूचना लागू होने से इसका समाधान नहीं हो सका। अब चुनाव बाद ही हल निकल सकता है।
इंदौर और प्रदेश के युवाओं के सपनों को उचित मंच देने के लिए सुपर कारिडोर पर बहुमंजिला स्टार्टअप पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है। आइडीए ने 90 मीटर ऊंचाई में बहुमंजिला इमारत बनाने की प्लानिंग तैयार कर फाइल टीएंडसीपी को भेजी थी, लेकिन यहां से 75 मीटर का नियम होने का हवाला देकर फाइल लौटा दी गई। आइडीए के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी आरपी अहिरवार का कहना है कि हाईराइज नियमों में बदलाव के लिए शासन को फाइल भेजी है। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को हाईराइज इमारत का प्रजेंटेशन देना है। अनुमति मिलने के बाद इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।